आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है?
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2024
आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस अवधि के दौरान, जिन व्यक्तिगत करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उन्हें अपना रिटर्न समय पर दाखिल करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं दी है। विभाग लगातार ईमेल और एसएमएस के माध्यम से करदाताओं को समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने की याद दिला रहा है।
समय पर रिटर्न दाखिल न करने के परिणाम
जिन करदाताओं ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अविलंब अपने दस्तावेजों को एकत्र कर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। समय पर रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में जुर्माना लग सकता है, जिसका बोझ करदाता को उठाना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में 5,000 रुपये तक का शुल्क लग सकता है।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रहीं समस्याएं
कई करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं की शिकायत की है। कर विशेषज्ञों ने सरकार को इसके बारे में सूचित किया है और इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है।
कई लोगों ने बताया है कि पोर्टल पर लॉगिन करने, डेटा जमा करने और फाइल अपलोड करने में समस्याएं आ रही हैं, जिससे उनके रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
क्या सरकार अंतिम तिथि बढ़ाएगी?
हालांकि, करदाताओं और कर विशेषज्ञों की मांगों के बावजूद, आयकर विभाग ने अभी तक अंतिम तिथि को बढ़ाने की कोई सूचना नहीं दी है। विभाग करदाताओं को नियमित रूप से अपने रिटर्न समय पर दाखिल करने के लिए अनुस्मारक भेज रहा है।
रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य वित्तीय दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे। इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, और आवश्यक जानकारी भरकर रिटर्न जमा करना होगा।
समय पर रिटर्न दाखिल करने के लाभ
समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आपकी वित्तीय स्थिति सरकार के रिकॉर्ड में सही तरह से दर्ज हो। इससे भविष्य में किसी भी वित्तीय लेन-देन के समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी।
अतः सभी करदाताओं से अनुरोध है कि समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें और इसके लिए किसी भी प्रकार की देरी न करें।
bhargav moparthi
मैं भारतीय समाचारों का एक अनुभवी लेखक और विश्लेषक हूं। मैं उदयपुर में रहता हूँ और वर्तमान में एक प्रसिद्ध समाचार पत्रिका के लिए कार्यरत हूं। मेरा विशेष क्षेत्र राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं। मैं समाचार विश्लेषण प्रदान करने में माहिर हूँ और मुझे नई चुनौतियों का सामना करने में आनंद आता है।
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भाइयों और बहनों, कर रिटर्न की आखिरी तारीख करीब आ रही है, तो चलिए इस मौके को एक उत्सव में बदलते हैं! फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, सब एकत्र करो और आज ही ई‑फाइलिंग पोर्टल खोल दो। याद रखो, देर करने से जुर्माना ही नहीं, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। तो देर न करो, अभी से शुरू करो, और इस जुलाई को अपने टैक्स‑फ़ाइलिंग का जश्न बनाओ! 🚀
नमस्ते! आईटीआर फाइलिंग का टाइम अप्पर पॉइंटेड है, इसलिए जल्दी ही अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो। अगर पोर्टल में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत टैक्निकल सपोर्ट से संपर्क करो, रोक मत। हर किसी को ये प्रक्रिया समझनी चाहिए, नहीं तो लटपटाना पड़ेगा।
भाइयों, अगर ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा, तो ब्राउज़र क्लीन कर के फिर ट्राय करो। कभी‑कभी कैश क्लियर करने से भी समस्या सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी अटकते हो तो अपने लोकल टैक्स एडवाइज़र से मिलो, वो तुम्हारी गाइडेंस दे देगा।
हाय सबको 😊 थोड़ा स्ट्रेस है पर डर मत। रिटर्न फाइलिंग में टाइम मैनेजमेंट कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब कर सकते हो, बस थोड़ा फोकस रखो। 👍
आयकर रिटर्न समय पर प्रस्तुत न करने के परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि भविष्य के वित्तीय लेन-देन में संभावित बाधाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। अतः करदाता को नियमानुसार कार्य करना चाहिए।
सच्ची बात तो ये है कि बहुतेर लोग पोर्टल की समस्या से परेशान हैं, इसलिए एक-दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर फाइल अपलोड नहीं हो रहा, तो छोटे‑छोटे हिस्सों में अपलोड करो।
सिस्टमिक बॉटलनेक्स को दाबते हुए, हमें सही डॉक्युमेंटेशन के साथ टाइटलाइन फॉलो करना चाहिए। अगर कोई टेक्टिकल एरर आए, तो एरर कोड नोट करके सपोर्ट टीम को एस्केलेट करो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और प्रोसेस स्मूद होगी।
सभी को याद दिलाते हैं कि 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है चलिए इस डेडलाइन को मिलके पार करते हैं
अगर फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो कंपनी HR से पूछें इससे काम जल्दी होगा
देखो, देर तक टालते रहो तो बाद में स्ट्रेस दोहरा होगा 😅
ट्रांसफॉर्मेशन‑ड्रिवेन एप्रोच अपनाओ, अपने इनकम‑स्टेटमेंट को क्लियर रखो और पोर्टल पर अपलोडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेट करो, इससे टाइम बचेगा और एरर रेट कम होगा।
कोई बात नहीं, आखिर में देर से भी फ़ाइलिंग कर ली तो चलो, लेकिन जुर्माना तो पड़ेगा न।
😭 रिटर्न फाइल नहीं किया तो बैक टू द बॉर्डर, लेकिन अभी भी टाइम है-जल्दी करो! 😤
कर रिटर्न फाइलिंग केवल एक क़ानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है।
जब आप समय पर रिटर्न जमा करते हैं, तो आपके आय के स्रोत स्पष्ट हो जाते हैं और भविष्य में ऋण या क्रेडिट प्रक्रिया सुगम रहती है।
इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग का डेटा आपके निवेश योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने में मददगार साबित हो सकता है।
एक संगठित दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया आपको वर्ष के अंत में भी शांति देती है।
फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य आवश्यक पेपरवर्क को एक ही फ़ोल्डर में रखना चाहिए।
ई‑फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले अपना ब्राउज़र अपडेट करना न भूलें।
यदि दो‑फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट किया है, तो वह प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है।
तकनीकी दिक्कतों के मामले में, पोर्टल के हेल्पडेस्क को कॉल करने से अक्सर समस्या जल्दी सुलझ जाती है।
याद रखें, हर 5,000 रुपये का जुर्माना आपके मन की शांति को बिगाड़ सकता है।
इसलिए समय का सदुपयोग करके रिटर्न फाइल करना न केवल आर्थिक, बल्कि मानसिक लाभ भी देता है।
कई लोग सोचते हैं कि देर से फाइलिंग नहीं कर सकते, पर वास्तविकता में देर करने के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं, बस जुर्माना देना होगा।
इस बात को समझकर, आप अपने वार्षिक टैक्स प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं।
यदि आप पहली बार कर रिटर्न भर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखना मददगार हो सकता है।
अंत में, यह याद रखें कि आयकर विभाग आपके सहयोग की अपेक्षा करता है, इसलिए सहयोगी बनें।
आशा है कि आप सभी इस जानकारी का उपयोग करके अपना रिटर्न बिना किसी बाधा के फाइल करेंगे।
बहुत बढ़िया जानकारी, धन्यवाद! मैं भी अपने दस्तावेज़ पहले से तैयार रखूँगा।
ये तो सब को पता है 🤷♀️
अरे हाँ, फिर भी कुछ लोग याद नहीं रखते और फिर पैंट फाड़ लेते हैं
देखो भाई, सबक्लासिकल बातों से हटके असली मुद्दा है-रिटर्न नहीं करोगे तो सरकार तुम्हें सर्च करेगी