आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है?
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2024
आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस अवधि के दौरान, जिन व्यक्तिगत करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उन्हें अपना रिटर्न समय पर दाखिल करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं दी है। विभाग लगातार ईमेल और एसएमएस के माध्यम से करदाताओं को समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने की याद दिला रहा है।
समय पर रिटर्न दाखिल न करने के परिणाम
जिन करदाताओं ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अविलंब अपने दस्तावेजों को एकत्र कर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। समय पर रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में जुर्माना लग सकता है, जिसका बोझ करदाता को उठाना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में 5,000 रुपये तक का शुल्क लग सकता है।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रहीं समस्याएं
कई करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं की शिकायत की है। कर विशेषज्ञों ने सरकार को इसके बारे में सूचित किया है और इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है।
कई लोगों ने बताया है कि पोर्टल पर लॉगिन करने, डेटा जमा करने और फाइल अपलोड करने में समस्याएं आ रही हैं, जिससे उनके रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
क्या सरकार अंतिम तिथि बढ़ाएगी?
हालांकि, करदाताओं और कर विशेषज्ञों की मांगों के बावजूद, आयकर विभाग ने अभी तक अंतिम तिथि को बढ़ाने की कोई सूचना नहीं दी है। विभाग करदाताओं को नियमित रूप से अपने रिटर्न समय पर दाखिल करने के लिए अनुस्मारक भेज रहा है।
रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य वित्तीय दस्तावेज़ एकत्र करने होंगे। इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, और आवश्यक जानकारी भरकर रिटर्न जमा करना होगा।
समय पर रिटर्न दाखिल करने के लाभ
समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आपकी वित्तीय स्थिति सरकार के रिकॉर्ड में सही तरह से दर्ज हो। इससे भविष्य में किसी भी वित्तीय लेन-देन के समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी।
अतः सभी करदाताओं से अनुरोध है कि समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें और इसके लिए किसी भी प्रकार की देरी न करें।
Veeran Khatri
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