आयकर रिटर्न (ITR) कैसे भरें — सरल और काम की जानकारी

ITR भरते समय अक्सर लोग उलझ जाते हैं — कौन फाइल करे, कौन-सा फॉर्म लें और दस्तावेज क्या चाहिए। यहाँ सीधी-सीधी भाषा में практиकल स्टेप्स, जरूरी कागजात और आम गलतियों से बचने के तरीके बताता हूँ। पढ़कर आप जल्दी और सही तरीके से रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

कौन-कौन फाइल करे और सही ITR फॉर्म कैसे चुनें

अगर आपकी सालाना आय टैक्स छूट सीमा से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। नौकरी वाले, फ्रीलांसर, व्यवसायी — हर किसी के लिए नियम अलग होते हैं।

मुख्य फॉर्म्स: ITR-1 (सैलरी/पेंशन/वन सैलरी सोर्स वाले), ITR-2 (प्रॉपर्टी/कैपिटल गेन वाले व्यक्तियों के लिए), ITR-3/4 (बिजनेस या पेशेवर आय वाले)। सही फॉर्म चुनना जरूरी है वरना रिटर्न रिजेक्ट या भेजना मुश्किल हो सकता है।

जरूरी दस्तावेज और तैयारियाँ

सबसे पहले ये चीजें हाथ में रखें: PAN, Aadhar, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक स्टेटमेंट, Form 16 (नौकरी वालों के लिए), Form 26AS/Tax Credit, TDS सर्टिफिकेट, निवेश की रसीदें (80C, 80D आदि), और अगर आपने कोई शेयर/प्रॉपर्टी बेची है तो उसका सेटलमेंट/बिक्री विवरण।

Form 16 देखकर आपकी टैक्स कटौती और वेतन विवरण साफ दिखता है। Form 26AS में TDS और टैक्स भुगतान का रिकॉर्ड मिलता है — इसे पहले चेक कर लें।

अब आसान स्टेप्स — ऑनलाइन ITR कैसे भरें:

  1. Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भरोसेमंद e-filing पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. "File Income Tax Return" पर जाएं, वित्तीय वर्ष और सही ITR फॉर्म चुनें।
  3. डिटेल्स (आय, TDS, बैंक विवरण, निवेश) भरें। मोबाइल से भी फॉर्म भरा जा सकता है।
  4. फॉर्म सबमिट करने के बाद ई-फाइल वेरिफाई करें — e-Virification (Aadhaar OTP/Netbanking/Bank ATM/DSC) से सत्यापित करें।
  5. ई-वेरीफाई करने के बाद रिटर्न फाइनल माना जाएगा; अगर वेरिफाई नहीं हुआ तो रिटर्न अप्रूव नहीं होगा।

कुछ सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें: PAN और नाम का मिलान, गलत बैंक अकाउंट, Form 16 और Form 26AS में फर्क नज़र आने पर उसे क्लियर करें, निवेश की रसीदें सही वर्ष की डालें, और प्लेसहोल्डर डाटा न छोड़ें।

रिफंड ट्रैक करना है तो ITR फाइल होने के बाद NSDL/Income Tax पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। रिवाइज़्ड रिटर्न तभी दाखिल करें जब गलती पकड़ी जाए — रिवाइज़्ड फाइलिंग की समयसीमा सीमित होती है।

अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं या केस जटिल है (फर्म का लाभ, विदेशी आय, कैपिटल गेन), तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से बात कर लें। छोटे-छोटे सवालों के लिए भी हेल्पलाइन और ऑनलाइन गाइड उपलब्ध हैं।

ITR भरना मुश्किल नहीं है बस सही दस्तावेज, सही फॉर्म और समय पर वेरिफिकेशन का ध्यान रखें। जरूरत पड़े तो प्रो की मदद ले लें — एक छोटी सी गलती भी बाद में परेशानी बढ़ा सकती है।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है? 31 जुलाई 2024

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है?

31 जुलाई 2024 अंतिम तिथि है जब व्यक्तिगत करदाता वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने अब तक इस समय-सीमा को नहीं बढ़ाया है। करदाताओं को समय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए ईमेल और एसएमएस के माध्यम से लगातार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

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