ITR फाइलिंग: आसान और तेज़ तरीका

क्या आप ITR फाइल करने से घबरा रहे हैं? सही प्रक्रिया जान लें तो यह सिर्फ 20–30 मिनट का काम बन सकता है। इस गाइड में मैं सीधे और सरल भाषा में बताऊँगा कि किसे फाइल करना चाहिए, कौन से दस्तावेज चाहिए और ई-फाइल करने का आसान तरीका क्या है।

किसे ITR फाइल करना चाहिए

सामान्य तौर पर जिन लोगों की सालाना आय अनिवर्य रूप से कर योग्य है, उन्हें ITR फाइल करना चाहिए। इसमें सैलरी प्राप्त करने वाले, फ्रीलांसर, स्वरोजगार वाले, निवेश से कैपिटल गेन वाले और जो लोग बैंक से इंटरेस्ट या विदेशी आय पाते हैं, शामिल हैं। कुछ मामलों में रिफंड पाने के लिए भी ITR जरूरी होता है।

मुख्य कदम — आसान स्टेप्स

1) दस्तावेज इकट्ठा करें: Form 16, बैंक स्टेटमेंट, FD/बonds के interest सर्टिफिकेट, निवेश और खर्च के प्रूफ़, TDS सर्टिफिकेट (Form 26AS) और PAN, Aadhaar तैयार रखें।

2) सही ITR फॉर्म चुनें: ITR-1 (साधारण सैलरी वाले), ITR-2 (अधिक स्रोत की आय), ITR-3/4 (बिजनेस या प्रोफेशन), ITR-5/6/7 विशेष मामलों के लिए—फॉर्म चुनते समय अपनी आय के स्रोत को ध्यान में रखें।

3) E-filing पोर्टल पर अकाउंट लॉगिन करें: PAN से रजिस्टर करें या लॉगिन करें। पोर्टल पर 'File Income Tax Return' सेक्शन में जाएँ।

4) विवरण भरें: पर्सनल डिटेल, आय के स्रोत, टीडीएस व टैक्स भुगतान और निवेश के प्रमाण भरें। Form 26AS से क्रॉस-चेक कर लें ताकि कोई TDS मिस न हो।

5) रिव्यू और सबमिट: भरने के बाद समरी चेक करें। त्रुटि दिखे तो पहले सुधारें, फिर सबमिट करें।

6) वेरिफाई करें: सबमिट के बाद e-verify करें—Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या Demat के जरिए। वेरिफिकेशन न होने पर आपको ITR-V साइन करके CPC को भेजना पड़ सकता है।

आम गलतियाँ और टिप्स

1) गलत फॉर्म चुनना — इससे रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म चुनने से पहले आय के सभी स्रोत समझ लें।

2) Form 26AS न मिलाना — TDS और टैक्स भुगतान का मिलान न करें तो रिफंड या नोटिस की समस्या हो सकती है।

3) दस्तावेज बिना संभाले फाइल करना — बाद में प्रमाण मांगे जाने पर दिक्कत होती है।

4) देरी पर जुर्माना और ब्याज का खतरा — नियत तारीख पर फाइल करने की कोशिश करें।

फाइल करने के बाद रिफंड, नोटिस या रिकॉर्ड की स्थिति ई-फाइलिंग पोर्टल से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आय जटिल है (बिजनेस, कैपिटल गेन्स, विदेशी आय) तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बार चेक करवा लें—यह छोटी फीस पर बड़ी सुरक्षा दे सकता है।

इस गाइड को पढ़कर आप ITR फाइलिंग का काम स्मार्ट तरीके से कर पाएँगे। अभी दस्तावेज जाँचें और पोर्टल पर लॉगिन करके पहला कदम उठाएँ—किसी छोटी गलती से बचने के लिए ध्यान से भरें और तुरंत e-verify कर दें।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है? 31 जुलाई 2024

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग 2024: क्या अंतिम तिथि बढ़ी है?

31 जुलाई 2024 अंतिम तिथि है जब व्यक्तिगत करदाता वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने अब तक इस समय-सीमा को नहीं बढ़ाया है। करदाताओं को समय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए ईमेल और एसएमएस के माध्यम से लगातार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

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